नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अब आपको अपने स्थानीय पते के बारे में बैंक को घोषणा के रूप में सिर्फ एक ब्यौरा पत्र देना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सोमवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया. आरबीआई के इस कदम से अपने होमटाउन से दूर किराए पर रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है.
बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि पते को लेकर कोई प्रूफ देने की जरुरत नहीं होगी. हालांकि खाताधारक की ओर से दिए जाने वाले पते के बारे में बैंक 'पॉजिटिव कंफर्मेशन' के तहत जांच कर सकते हैं. या फिर चेक बुक्स, एटीएम कार्ड, टेलीफोन बातचीत की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा खाताधारक के घर जाकर भी इसकी जांच कर सकते हैं.
आरबीआई ने बैंकों से अपने केवाईसी नियमों में सुधार करने के लिए कहा है. आरबीआई की ओर से जारी किए गए नए आदेश के बाद खाताधारक को सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ देना होगा. यह स्थायी या अस्थायी पते के बारे में हो सकता है.
आरबीआई का कहना है कि अगर खाताधारक के पते में कोई बदलाव होता है तो इस स्थिति में बैंक शाखा में छह महीने के भीतर नए पते का प्रूफ देना होगा.
वर्तमान नियमों के तहत नया बैंक खुलवाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है. जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और पहचान पत्र. इसके अलावा स्थायी पते के बारे में भी एक प्रूफ देना होता है जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड.
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अपने स्थायी पते से दूर रहने वाले लोगों को सिर्फ एक ब्यौरा देना होगा. जिसमें ग्राहक के स्थानीय पते की जानकारी होगी और यह बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पर्याप्त होगा. साथ ही इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो दो हफ्ते के भीतर बैंक को जानकारी देनी होगी.