पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है. चिदंबरम ने ईडी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ईडी जिन संपत्तियों और बैंक खातों का हवाला दे रही है, वह सभी वैध संपत्ति और खाते हैं. हाईकोर्ट में ईडी ने कोई हलफनामा नहीं दाखिल किया. महज एक नोट के आधार पर आदेश जारी किया गया.
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. एक तरफ वह 30 अगस्त तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.
सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पर आज हो रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को चिदंबरम ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. सोमवार को चिदंबरम के वकीलों ने दलीलें रखी थीं और आज अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
सीबीआई ने पिछले हफ्ते चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 26 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया गया था. सोमवार को फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत की अवधि को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया.