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आय से अधिक संपत्ति का मामला पूर्व मंत्री सविता रेड्डी अदालत में पेश

आंध्र प्रदेश की पूर्व गृहमंत्री पी. सविता इंद्रा रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए.

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जगनमोहन रेड्डी
जगनमोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेश की पूर्व गृहमंत्री पी. सविता इंद्रा रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए. उनकी यह पेशी कडप्पा सांसद जगन की कंपनियों में कथित परस्पर अनुवर्ती निवेश (Quid-pro-quo investments) से जुड़े एक मामले में हुई.

सीबीआई द्वारा जगनमोहन और अन्य के खिलाफ परस्पर अनुवर्ती सौदों के मामले में डालमिया सीमेंट्स तथा अन्य कंपनियों की कथित भूमिका के बारे में 8 अप्रैल को पांचवां आरोप-पत्र दायर किया गया था. इसके बाद यहां सीबीआई मामलों की प्रधान विशेष अदालत ने 14 मई को तत्कालीन गृहमंत्री सविता, जगन, अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें शुक्रवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा था.

इसी समन के चलते सविता रेड्डी और अन्य आरोपी अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. जगन फिलहाल अपने वित्तीय सलाहकार वी. विजय साई रेड्डी के साथ न्यायिक हिरासत में हैं और वे चंचलगुडा जेल में बंद हैं. जगन को जेल अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया. अदालत ने सविता के खिलाफ लगी कानूनी धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया था. जगन और अन्य के खिलाफ ताजा आरोप पत्र में उनका नाम चौथे आरोपी के रूप में है.

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जगन के मामले में मोपीदेवी वेंकटरमन राव और धर्मना प्रसाद राव के बाद सविता रेड्डी आरोपों का सामना करने वाली तीसरी पूर्व मंत्री हैं. जगन मामले की वैनपिक कड़ी में आरोपी मोपीदेवी न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

सविता और तत्कालीन सड़क एवं भवन मंत्री धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे पिछले महीने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने स्वीकार कर लिए थे. पांचवां आरोप-पत्र जगन प्रवर्तित कारोबार में डालमिया सीमेंट्स और दो अन्य कंपनियों (ईश्वर सीमेंट्स तथा रघुराम सीमेंट्स) के कथित निवेश से जुड़ा है.

वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार (2004-09) में खान एवं भूगर्भ मंत्री रहीं सविता पर आरोप है कि उन्होंने डालमिया सीमेंट्स को कडप्पा जिले में 2008 में 407.05 एकड़ क्षेत्र में चूना पत्थर की खदानों में खनन का 30 साल के लिए पट्टा देने में अपने पद का दुरुपयोग किया.

डालमिया सीमेंट्स और अन्य सीमेंट कंपनियां जगन प्रवर्तित कंपनियों में निवेश के बदले चूना पत्थर खानों के रूप में कथित लाभ प्राप्त करने के लिए सीबीआई की नजरों में थीं.

सीबीआई ने इन कंपनियों पर परस्पर अनुवर्ती प्रबंधों के तहत जगन के स्वामित्व वाली कंपनियों में करोड़ों रुपये का निवेश करने का आरोप लगाया है.

पांचवें आरोप-पत्र में शामिल अन्य आरोपियों में खुद जगन, उनके सहयोगी विजय साई रेड्डी, डालमिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया, निलंबित आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन खान निदेशक वीडी राजगोपाल तथा अन्य के नाम शामिल हैं.

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पूर्व में दायर चार आरोप-पत्रों में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जगन और उनके पिता एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सरकार से धोखाधड़ी के लिए साजिश रची थी.

आरोपपत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने उन खास कंपनियों का पक्ष लिया, जिन्होंने परस्पर अनुवर्ती निवेश के तहत जगन के कारोबार में काफी मात्रा में निवेश किया.

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