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आय से अधिक संपत्ति मामले में जगन की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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जगनमोहन रेड्डी
जगनमोहन रेड्डी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने जगनमोहन के लेखा परीक्षक विजय साई रेड्डी की जमानत याचिका भी रद्द कर दी.

कोर्ट ने उन्हें 30 मई तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. जगनमोहन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील अशोक भान ने कोर्ट के बाहर कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी उद्योगपति निम्मागड्डा प्रसाद की याचिका भी खारिज कर दी गई है.

कोर्ट ने सीबीआई से चार माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने के लिए कहा है. आंध्र प्रदेश के कडप्पा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य जगनमोहन को सीबीआई ने पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया था.

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