कुन्नूर की एक सत्र अदालत ने बिट्टी मोहंती का डीएनए जांच करने का निर्देश दिया है ताकि उसकी पहचान निर्धारित की जा सके. कई वर्षों तक फरार रहने के बाद उसे इस वर्ष मार्च में गिरफ्तार किया गया.
जयपुर के अलवर में एक जर्मन महिला से बलात्कार करने के बाद बिट्टी को सजा हुई थी. वह जमानत पर छूटने के बाद से फरार चल रहा था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. वी. जयकुमार ने केरल पुलिस की याचिका पर आदेश पारित किया जिसने बिट्टी की पहचान निर्धारित करने के लिए उसके डीएनए परीक्षण की मांग की थी. वह यहां राघव राजन के नाम से रह रहा था.