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भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया

27 मई को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एनआईए ने आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में बेवजह की जल्दबाजी की है, जबकि यह मामला लंबित था. हाल ही में विशेष एनआईए अदालत ने गौतम नवलखा को 22 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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गौतम नवलखा (फाइल फोटो)
गौतम नवलखा (फाइल फोटो)

  • गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने का मामला
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA की आलोचना की थी
भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी.

दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ये मामला भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के मामले से जुड़ा हुआ है.

HC के फैसले के खिलाफ SC गई NIA

27 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन दस्तावेजों को तलब किया था जिसके आधार पर गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाया गया था. अब एनआईए ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने का मामला

27 मई को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एनआईए ने आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में बेवजह की जल्दबाजी की है, जबकि यह मामला लंबित था. हाल ही में विशेष एनआईए अदालत ने गौतम नवलखा को 22 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पढ़ें- भीमा कोरेगांव: गौतम नवलखा को झटका, जमानत याचिका खारिज

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण अप्रैल में नवलखा ने एनआईए के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था. नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. इसके बाद नवलखा को तिहाड़ जेल में रखा गया था.

पढ़ें- सिंधु से हिंदू-इंडस से इंडिया, ऐसा है भारत के नामकरण का रोचक इतिहास

बता दें कि गौतम नवलखा उन पांच मानवाधिकार कायकर्ताओं में से एक हैं, जिन्हें माओवादियों के साथ कथित संबंधों और भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

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