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असम: डिलिमेटशन मामले में कोर्ट ने अंतरिम स्टे लगाने से किया इनकार

असम डिलिमिटेशन मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने अंतरिम स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं लेकिन एक्स-पार्टे स्टे नहीं दे सकते हैं. हमें सरकार को भी सुनना है.

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असम में परिसीमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (तस्वीर-PTI)
असम में परिसीमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (तस्वीर-PTI)

  • केंद्र सरकार को SC ने दिया नोटिस
  • 2 सप्ताह के भीतर मांगा है जवाब
  • असम छात्र संगठनों ने दायर की याचिका
असम डिलिमिटेशन केस में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम स्टे लगाने से इनकार किया है. याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने बुधवार को कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं लेकिन एक्स-पार्टे स्टे नहीं सकते. हमें सरकार को भी सुनना है.

याचिकाकर्ता की ओर से विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि यह केस इनर लाइन परमिट से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट स्टे दे दे. कोर्ट ने जवाब में कहा कि दो सप्ताह बाद सुनेंगे. तब तक सरकार का भी जवाब आ जाएगा.

इनर लाइन परमिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के राष्ट्रपति के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

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असम के छात्र संगठनों ने परिसीमन के खिलाफ याचिका दायर की है. 2 छात्र संगठनों ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में बदलाव को चुनौती दी है.

इस बदलाव के चलते असम में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू हो सकता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून में हुए बदलाव पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है.

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