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25 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक 40 में बेची, 4 बड़े रेस्टोरेंट पर 25-25 हजार का जुर्माना

रेस्टोरेंट में ऑर्डर का बिल भरने से पहले उस पर एक नजर जरूर डालें. अगर लगता है कि बिल जरूरत से ज्यादा है और एमआरपी पर भी जीएसटी लगाया गया है तो एतराज जताएं. फिर भी वे नहीं मानते हैं तो इसकी शिकायत करने पर रेस्टोरेंट पर जुर्माना भी हो सकता है. हैदराबाद के चार रेस्टोरेंट पर ऐसे ही मामले में कार्रवाई हुई है.

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ज्यादा बिल देने पर हैदराबाद के चार रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना
ज्यादा बिल देने पर हैदराबाद के चार रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना

अभिनेता राहुल बोल से चंडीगढ़ के एक होटल की ओर से दो केले के बदले 444 रुपये वसूलने पर कार्रवाई की गई और मामला सुर्खियों में आ गया. इस बीच हैदराबाद के चार और बड़े रेस्टोरेंट पर भी ऐसे ही मामले में कार्रवाई हुई है. इन रेस्टोरेंट पर दोगुने दाम और अधिकतम रेट पर भी जीएसटी वसूलने का आरोप है. सभी रेस्टोरेंट पर तेलंगाना सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हैदराबाद के पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट, संगीता लॉन्ज रेस्टोरेंट एंड बार, चैतन्य बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट और कुचिपुडी रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाए गए हैं.

दरअसल, के साईं तेजा नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने तेलंगाना शासन को इन चार रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि पिस्ता हाउस ने तीन सौ एमएल सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 40 रुपये वसूले. जबकि सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल का अधिकतम खुदरा मूल्य ही 25 रुपये था. ज्यादा पैसे लेने के अलावा रेस्टोरेंट ने उनसे एमआरपी पर जीएसटी भी वसूला. जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य में जीएसटी पहले से शामिल रहता है.

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इसी तरह संगीता रेस्टोरेंट ने 300 एमएल की सोडा की बोतल के 20 रुपये वसूले, जबकि इसका एमआरपी 12 रुपये था. इस रेस्टोरेंट ने भी एमआरपी पर जीएसटी लगाया था. चैतन्य फेमिली रेस्टोरेंट ने तीन सौ एमएल की सोडा बोतल पर 35 रुपये वसूले जबकि एमआरपी 20 रुपये थी. एमआरपी में जीएसटी भी शामिल होने के बावजूद रेस्टोरेंट ने उसके ऊपर जीएसटी लिया.

होटल कुचिपुडी में 20 रुपये की सॉफ्ट ड्रिंक को 25 रुपये में दिया. जिस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2011 की विभिन्न धाराओं पर इनके खिलाफ केस किया गया. विभागीय सूत्रों ने बताया कि पहली बार अपराध होने के कारण इन रेस्टोरेंट्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अगर फिर से मनमाना दाम वसूलते पाए गए तो फिर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.

अभिनेता राहुल बोस से भी होटल ने वसूले थे अधिक पैसे

एक्टर राहुल बोस से 2 केले के लिए 442 रुपये वसूलने पर चंडीगढ़ के होटल JW Marriott को महंगा पड़ा था. राहुल का वीडियो वायरल होने के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने CGST के सेक्शन 11 के उल्लंघन पर JW Marriott  होटल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

दरअसल, हाल ही में राहुल बोस चंड़ीगढ में किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान वह शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे. बोस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक आलीशान होटल में दो केले का बिल 442 रुपये होता है. यह वीडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए चंड़ीगढ़ के ड‍िप्टी कम‍िश्नर, एक्साइज-टैक्सेशन कमिश्नर मंदीप स‍िंह बरार ने होटल J W Marriott  के ख‍िलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे.

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