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गोवा के बीजेपी MLA के खिलाफ रेप मामले में आरोप तय, 2016 में दर्ज हुआ था केस

गोवा की एक अदालत ने पणजी के बीजेपी विधायक अटानासियो मोनसेरेट के खिलाफ एक बलात्कार मामले में आरोप तय कर दिए हैं. 2016 में 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार में मोनसेरेट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

  • गोवा के BJP विधायक अटानासियो मोनसेरेट पर रेप केस
  • IPC के साथ POSCO के तहत भी दर्ज किए गए आरोप

भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक रेप का केस का सामना कर रहे हैं. गोवा की एक अदालत ने पणजी के बीजेपी विधायक अटानासियो मोनसेरेट के खिलाफ एक बलात्कार मामले में आरोप तय कर दिए हैं.

बीजेपी विधायक मोनसेरेट के खिलाफ 2016 में 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट (POSCO) की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोर्ट ने कल गुरुवार को आरोप तय किए.

अब इस मामले की आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. विधायक अटानासियो मोनसेरेट अपने क्षेत्र में बाबुश के नाम से बेहद लोकप्रिय हैं. अटानासियो मोनसेरेट POSCO एक्ट के तहत केस का सामना करने वाले गोवा के पहले विधायक हैं.

बीजेपी विधायक पर बलात्कार, गलत तरीके से बंदी बनाने और धमकाने के भी आरोप हैं.

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पीड़िता ने मई 2016 में आरोप लगाया था कि 6 मार्च 2016 को उसे नशीली दवाई पिलाई गई और फिर उसके साथ विधायक ने बलात्कार किया. इस आरोप के बाद अटानासियो मोनसेरेट ने क्राइम ब्रान्च के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया.

क्या विधायक को मिलेगी सजा?

गोवा पुलिस ने जुलाई 2018 में 250 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया.

गोवा की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधायक पर POSCO के तहत केस दर्ज किया गया है. क्या उन्हें इस सजा मिल पाएगी.

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