सरकार ने बताया कि सभी मेल एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विकलांग लोगों के लिए प्रति गाड़ी स्लीपर श्रेणी की दो शयिका का आरक्षण कोटा बहाल कर दिया गया है.
रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि विशेष डिजाइन वाले द्वितीय श्रेणी सामान एवं गार्ड सवारी डिब्बों को अनारक्षित सवारी डिब्बे घोषित किया गया है. ये एसएलआरडी सवारी डिब्बे कहलाते हैं. सभी मेल या एक्सप्रेस गाडियों (पूर्णत आरक्षित रेलगाड़ियों को छोड़कर) में शारीरिक रूप से पूर्णत: विकलांग व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित हैं.
उन्होंने बताया कि सभी मेल या एक्सप्रेस गाडियों में विकलांग लोगों के लिए प्रति गाड़ी दो स्लीपर श्रेणी शयिका का जो कोटा निर्धारित है उसमें विकलांग व्यक्ति को निचली शयिका और उसके परिचारक को मध्य शयिका दी जायेगी. उन्होंने कनिमोझी के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
ममता ने बताया कि इस समय राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, एसी स्पेशल और दूरंतो को छोड़कर लगभग 680 जोड़ी मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में एसएलआरडी सवारी डिब्बा लगाया जाता है. इसके अलावा सभी गरीब रथ ट्रेनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थान वाला सवारी डिब्बा लगाया जाता है.