भोपाल गैस त्रासदी मामले में सीबीआई की याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा.
सीबीआई ने कम सजा पाए आरोपियों पर कड़े प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में 27 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यायालय में दर्ज याचिका में न्यायालय के ही 14 साल पहले के एक फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप कमतर हो गए थे. इस पीठ में न्यायमूर्ति कपाड़िया के अलावा न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर, न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति आफताब आलम शामिल हैं.
न्यायालय इस मामले की रोज सुनवाई कर रहा है और अब इस बारे में मुआवजे की राशि 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपये किए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी. इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने भी न्यायालय में दस्तक दी है. न्यायालय ने पिछली 31 अगस्त को फैसला किया था कि वह अपने ही फैसले का दोबारा निरीक्षण करेगा.