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पांच साल से गायब थे 11 IRS अफसर, सरकार ने किया बर्खास्त

केंद्र सरकार ने ऐसे 11 आईआरएस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जो लंबे समय से अनुपस्थित थे. इतना ही नहीं सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ से भी वंचित कर दिया है.

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सालों से काम पर नहीं आए थे 11 IRS अधिकारी
सालों से काम पर नहीं आए थे 11 IRS अधिकारी

सरकार ने बिना अनुमति पांच साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 11 अधिकारियों को बर्खास्त दिया है और कहा है कि वे किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे.

केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने चार जनवरी को 11 अधिकारियों को बर्खास्त करने के आदेश एक साथ जारी किए. बोर्ड का कहना है कि लंबे समय तक उनकी अनुपस्थिति को राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क) से इस्तीफा मान लिया गया है.

आदेश में कहा गया कि इस्तीफा उसी तारीख से माना जाएगा जिससे वे अनुपस्थित हैं. जिन वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनमें दो संयुक्त आयुक्त, पांच उपायुक्त और तीन सह आयुक्त हैं.

बर्खास्त अधिकारियों में सबसे ऊपर सह आयुक्त स्मिता रावत को 18 साल से अनुपस्थित रहने के लिए बर्खास्त किया गया है. वे आखिरी बार जून 1997 में कार्यालय आईं थी.

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इसी तरह संयुक्त आयुक्त मीनू जी कृष्णन 2003 से और राजेश कुमार झा 2005 से दफ्तर नहीं आ रहे हैं. इन्हें भी बर्खास्त किया गया है.

बर्खास्त होने वाले उपायुक्तों में एन के प्रसाद व राज्यश्री वाघरे क्रमश: 2000 व 2001 से कार्यालय नहीं आ रहे थे. उपायुक्त बिजिलमाला वेंकट रमेश 2005 से जबकि अंकुर अग्रवाल 2007 से और डी के धवन 2000 से कार्यालय नहीं आ रहे थे और इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

अतिरिक्त आयुक्त संदीप आहूजा 2007 से दफ्तर से गायब थे. इन 11 अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक सेवा (आचार) नियम के तहत कार्रवाई की गई है और राष्ट्रपति ने निरंतर अनुपस्थिति को भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) से इस्तीफा मानते हुए इस पर सहमति जता दी.

सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 में कहा गया है कि कोई सरकारी अधिकारी अगर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक समय तक छुट्टी या छुट्टी के बगैर अनुपस्थित रहता है तो इसे सरकारी सेवा से इस्तीफा माना जाएगा.

सीबीईसी ने कहा कि बर्खास्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा.

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