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राजस्थान: लॉकडाउन 4.0 में बदलाव, शर्तों के साथ रेड जोन में पार्क-टैक्सी को इजाजत

राजस्थान सरकार के गृह सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

  • राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में किया बदलाव
  • रेड जोन में पार्क और टैक्सी को मिली अनुमति

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. फिलहाल देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है. वहीं अब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ और बदलाव किए हैं. इन बदलावों के तहत राजस्थान सरकार ने रेड जोन में पार्क खोलने और टैक्सी चलाने की इजाजत दी है.

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राजस्थान सरकार के गृह सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. राजस्थान सरकार ने अब रेड जोन में शर्तों के साथ पार्क खोलने के साथ ही टैक्सी चलाने की अनुमति दी है.

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नए आदेशों के मुताबिक राजस्थान में रेड जोन में पार्क, सामुदायिक पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6:45 बजे तक वॉकिंग, टहलने और व्यायाम आदि के लिए खोले जा सकते हैं. साथ ही रेड जोन में उबर और ओला समेत टैक्सी और ऑटो चल सकेंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटीज की अनुमति के अनुसार एयरपोर्ट्स पर टैक्सी चलेंगी.

इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों के लिए भी टैक्सियां चलेंगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर घरों से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के लिए टैक्सियां चलेंगी. वहीं टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो यात्री और ऑटो में ड्राइवर के अलावा एक यात्री को अनुमति होगी.

मास्क लगाना होगा

इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि ड्राइवर को मास्क लगाकर रखना होगा. इसके अलावा यात्रा से पहले और यात्रा के बाद सीट को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा. वहीं ड्राइवर को अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी और 6 फीट की दूरी रखनी होगी.

राजस्थान में कितने मरीज?

बता दें कि राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. राजस्थान में 272 नए मामलों के साथ ही अब तक राज्य में 7300 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें 3077 एक्टिव केस हैं. वहीं अब तक राज्य में कोरोना वायरस के कारण 167 लोगों की मौत हो चुकी है.

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