पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई (Act of War) माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा. ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है...
एक्ट ऑफ वॉर (Act of War) का क्या मतलब है?
अंतरराष्ट्रीय कानून में 'एक्ट ऑफ वॉर' का मतलब है- किसी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ की गई ऐसी कार्रवाई जो सशस्त्र बल या आक्रामकता के उपयोग के रूप में मानी जाती है और जो आमतौर पर सशस्त्र संघर्ष या युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है.
यह भी पढ़ें: 'युद्धविराम को मान गए भारत और पाकिस्तान', US राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा
जब कोई देश किसी अन्य देश की कार्रवाई को 'एक्ट ऑफ वॉर' कहता है, तो वह संकेत देता है कि वह उन कार्रवाइयों को इतना शत्रुतापूर्ण मानता है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा या युद्ध जैसी प्रतिक्रिया को उचित समझता है.
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अनुसार, सदस्य देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग क
यह भी पढ़ें: 'इतनी झूठी है ये पाकिस्तानी सेना', अटैक का नाम Bunyan-al-Marsoos रखने पर ओवैसी ने लगाई क्लास
हालांकि 'एक्ट ऑफ वॉर' शब्द को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा गया है जो किसी देश को सैन्य बल के साथ जवाब देने का अधिकार देती है.