दिल्ली हाईकोर्ट से जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को राहत नहीं मिली. दिशा 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने में कथित संलिप्तता के लिए अभियोजन का सामना कर रही हैं.
जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई से विदेश यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त में बदलाव करने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिस अर्जी में दिशा रवि ने जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी.
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया था. दिशा को कथित तौर पर किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने की योजना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस समय केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था. दिल्ली में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
23 फरवरी 2021 को जमानत देते समय निचली अदालत ने उन पर कई शर्तें लगाई थीं. उनमें यह भी शामिल था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी.