scorecardresearch
 

कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल पुलिस को झटका! BJP की बर्धमान रैली को मिली हरी झंडी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा रैली आयोजित करने को उसका मौलिक अधिकार बताया और बर्धमान पुलिस के आदेश को खारिज कर दिया.

Advertisement
X
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बर्धमान में भाजपा को रैली करने की अनुमति दी. (Photo: X/@BJP4Bengal)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बर्धमान में भाजपा को रैली करने की अनुमति दी. (Photo: X/@BJP4Bengal)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को स्थानीय पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को खारिज करते हुए भाजपा को 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल के बर्धमान शहर में रैली और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति दे दी. भाजपा नेता ने बर्धमान पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होने वाली रैली को 8,000 प्रतिभागियों की सीमा के साथ अनुमति दी गई है. 

यह भी पढ़ें: 'बंगाल में SIR से दहशत, लोग कर रहे सुसाइड', TMC नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर आरोप

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने कहा कि रैली आयोजित करने या शांतिपूर्ण बैठक आयोजित करने का अधिकार 'एक उच्च संवैधानिक आधार पर खड़ा है', जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दी गई है, हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है. अदालत ने रैली के आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम जनता को कोई असुविधा न हो.

यह भी पढ़ें: ममता की चेतावनी और TMC की धमकियों के बीच बंगाल में कैसे होगा SIR? चुनाव आयोग ने दिया जवाब

न्यायमूर्ति चंदा ने पुलिस को रैली और बैठक के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया. याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने रैली को 8 नवंबर के बाद की तारीख में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के सुझाव को खारिज कर दिया. बर्धमान पुलिस ने गुरु नानक जयंती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के कारण रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement