बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली गोदरेज एंड बॉयस कंपनी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि बुलेट ट्रेन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और निजी हितों को सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता.