ठाणे के वर्तक नगर इलाके में स्कूली छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
वर्तक नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा, उसने 15-16 आयु वर्ग की कम से कम पांच स्कूली छात्राओं के साथ इस तरह की हरकत की है. उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.
POCSO क्या है?
POCSO का पूरा नाम है: Protection of Children from Sexual Offences Act, यानी बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम. यह कानून भारत सरकार ने 2012 में लागू किया था ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता जैसे अपराधों से कानूनी सुरक्षा दी जा सके. इस कानून के तहत बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि चाहे शारीरिक हो या मानसिक को गंभीर अपराध माना जाता है.
POCSO की खास बातें:
लड़के और लड़कियों दोनों को समान सुरक्षा मिलती है.
बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाती है.
मामले की सुनवाई तेजी से (Fast Track Court) में होती है.
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ और बयान दर्ज किए जाने की व्यवस्था है.
झूठी शिकायत पर भी सजा का प्रावधान है.