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हाथ-पैर बांधकर मुंह में ठूंसा रूमाल, किडनी निकालने की दी धमकी, दोस्त ने शख्स का किया ऐसा हाल

नवी मुंबई के पनवेल में कर्ज विवाद के चलते एक युवक ने अपने ऑटो-रिक्शा चालक दोस्त को बंधक बनाकर मारपीट की और किडनी निकालने की धमकी दी. मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी पर अपहरण, मारपीट और धमकी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया.

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नवी मुंबई में लोन विवाद में शख्स ने की दोस्त की पिटाई (Photo: Representative image)
नवी मुंबई में लोन विवाद में शख्स ने की दोस्त की पिटाई (Photo: Representative image)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कर्ज को लेकर विवाद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने कर्ज न चुकाने से गुस्साकर अपने ही दोस्त की जमकर पिटाई कर डाली. इतना ही नहीं बल्कि उसने कर्ज का पैसा न लौटाने पर उसकी किड्नियां निकाल लेने की धमकी भी दी. पीड़ित नवी मुंबई के पनवेल के अकुरली का रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है.

कथित घटना 9 अगस्त को हुई थी, लेकिन पीड़ित ने 26 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पीड़ित और पनवेल निवासी आरोपी एक दशक से भी ज्यादा समय से दोस्त थे. साल 2018 में पीड़ित ने एक निजी बैंक से ऑटो-रिक्शा खरीदने के लिए कर्ज लिया था और उसका दोस्त उसका गारंटर बना था. पनवेल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, ऑटो-रिक्शा चालक कर्ज की किश्तें नहीं चुका पाया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने उसका वाहन ज़ब्त कर लिया और गारंटर का खाता भी फ्रीज कर दिया.
 
9 अगस्त को दोनों व्यक्ति बैंक गए जहां उनसे 36,000 रुपये का बकाया चुकाने को कहा गया. अधिकारी ने बताया कि बैंक जाने के बाद, आरोपी अपने दोस्त को मामले पर आगे चर्चा करने के बहाने मोटरसाइकिल पर पनवेल के वाजेगांव स्थित अपने घर ले गया.

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पुलिस ने बताया कि घर पर, आरोपी ने अपने दोस्त को एक कुर्सी पर बैठाया और फिर कथित तौर पर उसके हाथ-पैर बांधकर उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया.अधिकारी ने कहा,'आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे बेहोशी की दवा देगा, उसकी किडनी निकाल लेगा और उसका खून बेच देगा.'

उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान, आरोपी ने पीड़ित की जेब से 12,300 रुपये छीन लिए और उसे छोड़कर भाग गया. पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 127(7) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 118(1) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं.

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