मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड की सजा दी जाएगी. शिवराज कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया. अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा. फिलहाल इसके लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था. इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. जल्द ही ये प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा. देखें
Madhya Pradesh government is set to bring a stringent law against illicit liquor. The bill would be introduced in the ongoing session of the state assembly. Watch video to know more.