मध्य प्रदेश के जबलपुर (MP Jabalpur) में एक प्राइवेट बस (Private Bus) से फुल किराया न मिलने पर दिव्यांग व्यक्ति को बस से नीचे उतार दिया गया. इस मामले की शिकायत मिलने पर सड़क परिवहन अधिकारी (RTO) ने बस मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. RTO ने कहा कि दिव्यांगों से आधा शुल्क लेने का प्रावधान है.
एजेंसी के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) संतोष पॉल ने बताया कि यात्री अशोक कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के पास शिकायत दर्ज कराई थी. कलेक्टर से निर्देश मिलने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने निजी बस ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है.?
दिव्यांग से आधा किराया लेने का है नियम
आरटीओ ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम विश्वकर्मा ने बस संचालक को पूरा किराया नहीं दिया. इस वजह से विश्वकर्मा को बस संचालक ने नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया. बस मालिक शालिग्राम पाठक पर 5 हजार रुपये का चालान किया गया. अधिकारी ने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार, दिव्यांग व्यक्ति के लिए बस किराए का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करने का नियम है.