हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) नितिन कुमार की अदालत ने एक महिला को अपनी ही दो नवजात बेटियों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सुहारा मोहल्ला मंडी के रहने वाली दोषी महिला रोहिना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन साल की कैद भुगतनी होगी. मामला 19 सितंबर 2021 का है, जब मंडी शहर से गुजरने वाले स्कोड़ी नाले में दो नवजात बच्चियों के शव बरामद किए गए थे. पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें रोहिना को दोनों नवजात को नाले में फेंकते हुए देखा गया.
यह भी पढ़ें: चंबा-मंडी से मनाली तक कुदरत का कहर, कहीं रस्सी तो कहीं हेलीकॉप्टर से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, देखें Video
इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने रोहिना को गिरफ्तार कर हत्या और शिशु परित्याग के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 317 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य भी पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया.
जांच में यह भी सामने आया कि रोहिना ने अपने ससुराल को छोड़ दिया था और पंजाब के जालंधर में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी. इसी दौरान उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और फिर बिना बच्चों को साथ लिए मंडी लौट आई. बाद में दोनों बच्चियों की हत्या कर उन्हें नाले में फेंक दिया गया. अदालत के इस फैसले को समाज के लिए एक नजीर माना जा रहा है, जिसने यह साफ संदेश दिया है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.