लॉकडाउन के कारण दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले में आवागमन पर रोक लगाई जाएगी. इस जिले की सीमाओं में खासकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन, कम से कम लोगों को सीमा पार खरने की अनुमति देगा, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अनुमति मिलेगी. ये आदेश जिलाधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए. यह आदेश शुक्रवार यानी 1 मई सुबह 10 बजे से प्रभावी होंगे.
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जनहित में ऐसे उपाय किए जाने अनिवार्य हैं, जिससे कि सीमा के आर-पार लोगों का आना-जाना कम हो. इसके लिए जरूरी है कि गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं और वे वहां के निवासी नहीं हैं, उनके लिए प्रबंधन गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था करें.
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वहीं आदेश के अनुसार, जो गुरुग्राम जिला की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं और वे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं, ताकि रोजाना सीमा पार आवागमन समाप्त किया जा सके.
आदेश में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें अनुमति दी गई है, वे सीमा पार आ जा सकेंगे. इनके अलावा बहुत ही अनिवार्य होने पर सीमा पार आने-जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जो आवश्यकता की प्रकृति के आधार पर दी जाएगी.
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सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर सीमा पार आवागमन की पहले की तरह अनुमति होगी.
हालांकि, इन्हें आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा. प्रवेश करते समय सीमा पर इनकी थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी. इस दौरान जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उनके लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके.
मूवमेंट पास वाले सीमा पार जा सकेंगे
भारत सरकार या हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जिन्हें मूवमेंट पास जारी किए गए हैं वे भी सीमा पार आ जा सकेंगे. इसी तरह एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर अथवा टैंकर को भी अनुमति होगी.
सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि के लिए हरा और सूखा चारा आपूर्ति करने वालों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों और पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटीलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी.
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आदेशों में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यीय राजमार्ग पर आवश्यक अथवा गैर जरूरी वस्तुओं या माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को जिला के अंदर से आने जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन इन वाहनों को गुरुग्राम जिला की सीमा में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी. इन सभी की भी प्रवेश करते समय सीमा पर थर्मल स्कैनिंग तथा रोग सूचक स्क्रीनिंग की जाएगी.