दिल्ली में एक अप्रैल से वाहन चालन से जुड़े नियमों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. नियमों में परिवर्तन के बाद वाहन चलाते समय पहली गलती होने पर ड्राइवर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी गलती पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. अगर ड्राइवर तीसरी गलती करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो जाएगा. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया है कि परिवहन विभाग एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू करने जा रहा है. इसके तहत अगर कोई बस ड्राइवर बस लेन को छोड़कर किसी अन्य लेन में बस ड्राइव करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.