दिल्ली के रोहिणी ट्रायल कोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया में मिली खामियों को अपने फैसले का मुख्य आधार बताया. इस फैसले को पीड़िता शाहीन मलिक ने न्याय के प्रति सरासर अन्याय के रूप में देखा है. यह मामला एसिड अटैक के गंभीर आरोपों से जुड़ा है और इसके खिलाफ पीड़िता और समाज में रोष है.