अगर आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में रहते हैं, तो फिर अपनी 10 year old diesel vehicle या फिर 15 year old bike और petrol car लेकर बिल्कुल सड़कों पर न उतरें. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग (Scrapping) के लिए भेज दिया जाएगा. दरअसल, Delhi में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को लेकर National Green Tribunal (NGT) बिल्कुल सख्त है. ऐसे में अगर आपने नियम को नजरअंदाज कर 10 साल पुरानी diesel और 15 साल पुरानी petrol car लेकर सड़क पर निकलते हैं तो फिर उसे जब्त कर सीधे scrapping के लिए भेज दिया जाएगा. Delhi Transport Department ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 January 2022 तक जिन vehicles की deadline खत्म हो गई है, उनका registration cancel किया जा रहा है. लेकिन अगर आपकी car की conditions ठीक है, और आप उसे कबाड़ में नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर आपके पास 2 options हैं. देखें ये वीडियो.