राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब शराब को लेकर सख्ती बरते जाने की तैयारी है. एक्साइज विभाग विभाग ने साफ कहा है कि दिल्ली में रात 1 बजे के बाद बार या रेस्टोरेंट में शराब परोसी गई तो कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है.
सर्कुलर के मुताबिक, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई लाइसेंस धारी बार और रेस्टोरेंट तय समय सीमा रात 1 बजे का उल्लंघन करते पाए गए. एक्साइज विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और तय सीमा के अंदर ही शराब परोसने के लिए कहा है. पालन ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
रेड में इन लाइसेंसधारियों को दी चेतावनी
आबकारी विभाग ने यह निर्देश लाइसेंसधारकों एल-15/एल15एफ, एल-16/एल16एफ, एल17/17एफ, एल-18/एल18एफ, एल19/19एफ, एल-28/एल28एफ और एल29/29एफ को खासतौर पर दी है. क्योंकि यहां पर शराब परोसने के समय का उल्लंघन पाया गया है.
कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट मालिक और NRAI के ऑनरेरी ट्रेजरार मनप्रीत ने बताया कि दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने टाइमिंग आधारित लाइसेंस दिया है. रेस्टोरेंट में सिर्फ 1 बजे तक शराब परोसी जा सकती है. क्लब के टाइमिंग अलग हैं. कुछ जगहों पर ऐसे लाइसेंसधारी भी हैं, जहां रात 11.30 बजे बाद शराब परोसने की मनाही है. रात 1 बजे के बाद वही शराब सर्व कर सकते हैं जिन्होंने उस तरह का लाइसेंस और अनुमति ले रखी है.
नई आबकारी नीति में समय बढ़ाने का था प्रस्ताव
नई आबकारी नीति के तहत रात 1 बजे के समय को बढ़ाकर सुबह 3 बजे का प्रस्ताव था. लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने भी कानून और व्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं के कारण होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के संचालन के घंटे बढ़ाने का विरोध किया था. अमूमन होटलों में बंद कमरे में रात 1 बजे के बाद भी शराब सर्व होती है.