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DTC बस में कंडक्टर घूम-घूमकर टिकट काटेंगे या नहीं, सरकार ने दिया यह जवाब

डीटीसी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके कंडक्टर यात्रियों से किराया लेने और उन्हें टिकट देने के लिए बस में नहीं घूमते हैं.

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कंडक्टरों के सीट से नहीं उठने पर उठे सवाल
कंडक्टरों के सीट से नहीं उठने पर उठे सवाल

डीटीसी बसों में कंडक्टर को बस के अंदर घूम कर यात्रियों से पैसे वसूल करते हुए टिकट देना चाहिए या फिर सीट पर बैठे कंडक्टर से यात्रियों को ही पैसे देकर अपना टिकट लेना चाहिए? यह ऐसा सवाल था जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई और सुनवाई करके कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है.

सुनवाई में इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया था. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने क्लस्टर बसों में कंडक्टरों को यात्रियों के पास जाकर किराया लेना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में ये शर्त अनिवार्य नहीं है. यह बात क्लस्टर बसों के साथ हुए समझौते में भी है. उन बसों में कंडक्टरों को यात्रियों के पास जाकर किराया एकत्र करना है और उन्हें टिकट देना है.

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ऐसा नियम तय करना संभव नहीं- कोर्ट

डीटीसी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके कंडक्टर यात्रियों से किराया लेने और उन्हें टिकट देने के लिए बस में नहीं घूमते हैं. दिल्ली सरकार और डीटीसी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस नियम तय करना संभव नहीं है जिसमें ये तय किया जा सके कि कंडक्टर हर यात्री के पास जाए और उससे किराया लेकर टिकट दे.

डीटीसी ने कहा कि वह कंडक्टरों को किराया लेने और टिकट देने संबंधी कोई निर्देश जारी करने के पक्ष में नहीं है. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कंडक्टरों को बस में घूम-घूमकर किराया वसूलने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 जनवरी को दिल्ली सरकार और डीटीसी से जवाब मांगा था. याचिका में कोर्ट से कहा गया था कि सरकार और बस मालिकों के करार में कंडक्टर के घूम-घूम कर टिकट काटने की बात कही गई है. इसके बावजूद कंडक्टर एक जगह बैठकर टिकट काटता रहता है. सरकार नियम बनाकर सुनिश्चित करे कि कंडक्टर घूम-घूम कर टिकट काटे. याचिकाकर्ता के वकील जोस अब्राहम ने कोर्ट से कहा था कि करार के बावजूद कंडक्टर बस के एक छोर से दूसरे छोर तक घूम-घूम कर टिकट नहीं काटते हैं और अपने सीट पर बैठकर टिकट काटते हैं.

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इस कारण दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोग अक्सर भीड़ में टिकट नहीं ले पाते हैं और फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के लोगों को यह पता नहीं होता कि कंडक्टर के पास जाकर टिकट लेना है. इस वजह से वह टिकट नहीं ले पाता है और उसे जुर्माना भरना पड़ता है.

वकील जोस अब्राहम ने कहा कि इससे बजुर्ग, बच्चों वाली महिलाएं और दिव्यांगों को भी काफी दिक्कत होती है. क्योंकि उन्हें भीड़ में बस के एक छोर से दूसरे छोर जाकर टिकट लेना पड़ता है. जबकि दूसरे राज्यों में कंडक्टर सभी यात्रियों के पास जाकर टिकट देते हैं, फिर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है. कंडक्टर अपने सीट पर बैठा रहता है और यात्री उसके पास आकर टिकट लेते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह कंडक्टरों से कहे कि वह घुमकर सभी यात्रियों को टिकट काटना सुनिश्चित करें.

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