2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट में ताहिर हुसैन ने क्या दलील दी?
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि ताहिर हुसैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा रहेगा. वहीं, ताहिर हुसैन की ओर से दलील दी गई कि वह पिछले पांच साल से जेल में हैं और इस केस में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसके बावजूद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की.
दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
बता दें कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. उनका शव खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान पाए गए थे.
अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ था. इस मामले में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है.