NEET EXAM POSTPONED: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, NBEMS ने NEET PG 2025 को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है. एक आधिकारिक बयान में, बोर्ड ने कहा कि जल्द ही संशोधित तिथि की घोषणा की जाएगी. यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने दिए गए उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें उसने कहा था कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से "मनमानी" होती है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि "किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता है." विशेष रूप से, NEET PG सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 को 2 जून, 2025 को NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जारी किया जाना था.

15 जून को होने वाली थी परीक्षा
आपको बता दें कि पहले यह परीक्षा 15 जून, 2025 को आयोजित होने वाली थी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में केवल अंग्रेजी में 4 उत्तर विकल्प होंगे. अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से सही/सर्वोत्तम/सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना होगा. इसके लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है. आदेश में कहा गया कि NEET-PG 2025, परीक्षा को एक पाली में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए और उन्हें चालू किया जाए. जिसके अनुसार, NBEMS NEET-PG 2025 को एक ही पाली में आयोजित करेगा. अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए 15.06.2025 को आयोजित होने वाली NEET-PG 2025 को स्थगित कर दिया गया है. NEET-PG 2025 के आयोजन की संशोधित तिथि जल्द ही जारी की जाएगी.
एक शिफ्ट में होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG) 2025 परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे. पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से "मनमानी" होती है. कोर्ट ने कहा, NEET UG भी सिंगल शिफ्ट में हुआ था, तो PG क्यों नहीं? नीट पीजी परीक्षा की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- "सिर्फ एक या दो छात्रों ने याचिका दाखिल की हो, फिर भी अगर उनकी बात सही है तो कोर्ट को दखल देना होगा. पिछले साल विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी, लेकिन यह अब सामान्य नियम नहीं बन सकता."
क्या है पूरा मामला?
NEET PG 2024 परीक्षा के बाद पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी मांग थी कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से बचा जा सके, जिसे वे अनुचित मानते हैं. साथ ही, छात्रों ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की भी मांग की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स सार्वजनिक करने का निर्देश देते हुए परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा था. एनबीई के इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि पूरे देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं हैं. कोर्ट ने कहा, "हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि देशभर में मौजूद संसाधनों और तकनीकी प्रगति के बावजूद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक ही शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं तलाश सकी."