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DElEd वाले ध्यान दें... BPSC TRE 2 शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर? जानिए

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वालों और 2 साल के डीएलएड डिप्लोमा वालों को बराबर माना गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने वाला डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

BPSC TRE 2 Latest Update: बीएड के बाद डीएलएड डिप्लोमा वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से डीएलएड डिप्लोमा को 02 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर मानने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा और 2 साल वाले डिप्लोमा के बराबर नहीं हो सकता है. कोर्ट के इस फैसले ने प्राइमरी लेवल के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज-II के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार इस फैसले के बाद असमंजस में हैं कि क्या वे इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे या नहीं?

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वालों और 2 साल के डीएलएड डिप्लोमा वालों को बराबर माना गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने वाला डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है. जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तरखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है.

एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 20211 के नोटिफिकेशन की जगह पर इस आशय की (18 माह के डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम) कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल का डिप्लोमा को अनिवार्य योग्य माना गया था. यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है.

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क्या बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज-II पर लागू होगा कोर्ट का फैसला?
फिलहाल, बिहार लोक सेवा आयोग ने चल रही प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती फेज-II से संबंधित कोई नया नोटिस जारी नहीं किया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डीएलएड पर लिए गए ताजा फैसले का कोई असर पड़ता हो. इसलिए यह माना जा सकता है कि फेज-II की बिहार शिक्षक भर्ती पर इस फैसला का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसलिए फेज-II शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कोर्ट के फैसले किए अनुसार, इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते. पहले से चल रही शिक्षक भर्ती के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है.

हालांकि भविष्य में ये फैसला लागू होने के आसार हैं. बीपीएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उसकी योग्यता-पात्रता में इसकी जानकारी जरूर देगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

बिहार शिक्षक भर्ती फेज-II कुल वैकेंसी
बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का दूसरे चरण के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 नवंबर से 25 नवंबर तक भरे गए थे. हालांकि लेट फीस और निबंधन एवं भूगतान की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी. यह भर्ती अभियान बिहार के शिक्षा विभाग के तहत स्कूल शिक्षकों के 69,706 पदों और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत 916 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है. संगठन में कुल 70622 पद भरे जाएंगे. 

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जानिए कब होंगे एग्जाम
प्रिंसिपल पद के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट में होगी. पिछड़ा कार्य एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग- 9-10 के लिए संगीत एवं कला विषय की परीक्षा और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा- 6- 10 की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में होगी. वहीं 8, 9, 10, 14 और 15 दिसंबर को परीक्षाएं सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक होंगी.

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