मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने मंगलवार शाम को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के तहत आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़ कर सभी दफ्तरों में अब सिर्फ 10% स्टाफ की उपस्थिति की अनुमति रहेगी. यही नियम IT, BOP और मोबाइल कंपनियों के स्टाफ को छोड़कर सभी निजी दफ्तरों पर भी लागू रहेगा.
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है. गृह विभाग ने कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि नई गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए. सरकार के मुताबिक नई गाइडलाइन को जारी करने के पीछे उद्देश्य है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके.
नई गाइडलाइन में बढ़ाई गई सख्ती
1 - केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10% रखी जाए.
2 - आवश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय आदि सम्मिलित हैं. इनके अलावा राज्य सरकार के दफ्तर भी 10% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे.
3- आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट को छोड़कर बाकी प्राइवेट ऑफिस को भी 10% कर्मचारियों के साथ ही काम करने की अनुमति रहेगी.
4- 10% कर्मचारी जो दफ्तर आएंगे उनके अलावा बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
5- ऑटो और ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी. इस दौरान उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
6- सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को एकत्रित होना पूर्णतया वर्जित रहेगा.
7- बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे-छोटे समूहों में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है.
8- किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री आपूर्ति जारी रहेगी.