इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर के लिए एक महत्वाकांक्षी एक बार के पासवर्ड (OTP) पर आधारित ई-फाइलिंग के सत्यापन प्रणाली की शुरुआत की. यह ओटीपी सुविधा शुरू होने के बाद अब टैक्स भरने के लिए टैक्सपेयर को टैक्स डिपार्टमेंट के बेंगलुरु कार्यालय में रिसीविंग दस्तावेज भेजने की जरुरत नहीं होगी.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) द्वारा इस बारे में अधिसूचित नियमों के मुताबिक कोई भी टैक्सपेयर जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये या कम है और उसका रिफंड दावा नहीं किया गया है, वह ई-फाइलिंग और उसके सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड अपने मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल से सीधे इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (EVC) बना सकता है. इसके अलावा यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग और आधार नंबर पर भी ली जा सकती है.
OTP से कैसे आसान हो जाएगी ई-फाइलिंगस्पीड पोस्ट के विलंब होने का डर नहीं रहेगा.
एक दिन में पूरा हो जाएगी ई-फाइलिंग का काम.
हस्ताक्षर और बार कोड में स्पष्टता के चलते आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा.
टैक्सपेयर को अब स्पीड पोस्ट कराने के लिए पोस्ट ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा.
टैक्सपेयर को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि यह प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी.
रिटर्न क्लेम करने वाले टैक्सपेयर को सुविधा क्योंकि कम समय में खाते में आ जाएगा पैसा.
गौरतलब है कि OTP का सरल विकल्प कुछ शर्तों पर आधारित है. इन शर्तों को
डिपार्टमेंट टैक्सपेयर की मामला दर मामला आधार पर जोखिम मानदंड व प्रोफाइल
के हिसाब से तैयार करेगा. टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी के मुताबिक
यदि 5 लाख रुपये से कम आय वाले पैन नंबर के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट ने
निगेटिव एंट्री की है तो टैक्सपेयर को अपने ई-मेल या मोबाइल नंबर से सीधे
सत्यापन की अनुमति नहीं मिलेगी. ऐसे मामलों को सत्यापित करने के लिए आधार
डेटाबेस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम आदि के विकल्प के जरिए किया जा सकता है.