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क्या होगा अगर आप ने 31 अगस्त तक अपना ITR फाइल नहीं किया?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आप ने इस तारीख तक भी अपना आईटीआर नहीं भरा तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न भरने का विकल्प है. लेक‍िन लेट भरने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है. इसके लिए आपके पास 31 अगस्त तक का समय है. हालांकि केरल के टैक्स देनदारों के लिए इस तारीख को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

अगर आप ने 31 अगस्त तक भी अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है. दरअसल पहले आपको बिलेटेड रिटर्न भरने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब सूरत बदल चुकी है. अगर आप 31 अगस्त के बाद यानी अपना बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है.

इस खातिर इनकम टैक्स एक्ट में एसेसमेंट इयर 2018-19 के लिए सेक्शन 234F जोड़ा गया है.  इस सेक्शन के मुताबिक अगर आप सेक्शन 139(1) के अनुसार तय तारीख के बाद अपना आईटीआर भरते हैं, तो आप से 10 हजार रुपये तक पेनल्टी के तौर पर वसूले जा सकते हैं.

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इस संशोधन के मुताबिक अगर आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर, 2018 तक अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप से 5 हजार रुपये की पेनल्टी वसूली जा सकती है.

लेक‍िन अगर आप ने अपना आईटीआर 1 जनवरी, 2019 के बाद भरा, तो आप से 10 हजार रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी. लेक‍िन अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आप से वसूली जाने वाले पेनल्टी चार्जेस एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो सकते.

ऐसे में अगर आप पेनल्टी भरने से बचना चाहते हैं, तो आपको 31 अगस्त से पहले या फिर इस तारीख तक अपना आईटीआर भर लेना चाहिए.

बता दें कि अब आप अपना आईटीआर ऑनलाइन भी भर सकते हैं. हालांकि अगर आपको ऑनलाइन भरना नहीं आता है, तो आप सीए या फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेकर जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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