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बिजनेस

50 लाख तक है इनकम तो भरें ITR-1 फॉर्म, ये है आसान तरीका

50 लाख तक है इनकम तो भरें ITR-1 फॉर्म, ये है आसान तरीका
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कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं. पिछले साल की तरह इस बार भी अलग-अलग कैटेगरी में आईटीआर के सात फॉर्म होंगे. ये फॉर्म अलग-अलग कमाई या कारोबार करने वाले लोगों के लिए होते हैं. आज हम  ITR-1 फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं.
50 लाख तक है इनकम तो भरें ITR-1 फॉर्म, ये है आसान तरीका
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यह फॉर्म वही शख्‍स फाइल कर सकता है जिसकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक हो. यह इनकम सैलरी या पेंशन के अलावा प्रॉपर्टी या ब्याज से भी हो सकती है. ITR-1 केवल भारतीय नागरिक ही फाइल कर सकते हैं. ITR-1 फाइल करने के लिए जिन डॉक्‍युमेंट की जरूरत होगी उनमें पैन, आधार या कंपनी द्वारा जारी फॉर्म 16 शामिल हैं.
50 लाख तक है इनकम तो भरें ITR-1 फॉर्म, ये है आसान तरीका
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ITR-1 की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको PAN और पासवर्ड के जरिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. अगर पहले से ही आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो लॉग-इन कर डैशबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के बाद पेज पर क्लिक करें. इसके बाद असेसमेंट ईयर स्‍टेप को फॉलो कर डिटेल सब्‍मिट करें. हालांकि आईटीआर फाइल करने से पहले  आपको अपने सभी डॉक्‍युमेंट सामने रखने होंगे.
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इसके जरिए आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करने का यह तरीक हर फॉर्म के साथ एक जैसा है.
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