कुलभूषण केस में ICJ ने PAK को फटकारा, बताया वियना कन्वेंशन का उल्लंघन

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है. कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया.

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पाकिस्तान में अपने परिजनों से बात करते कुलभूषण जाधव. (फाइल फोटो-ANI) पाकिस्तान में अपने परिजनों से बात करते कुलभूषण जाधव. (फाइल फोटो-ANI)

गीता मोहन

  • नई दिल्ली,
  • 31 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 1:11 PM IST

  • कुलभूषण जाधव मामले में ICJ ने पाक को लगाई फटकार
  • कहा- पाकिस्तान ने नहीं किया वियाना कन्वेंशन का पालन

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है. आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाक़ावी यूसुफ़ ने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया.

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कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियान कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है. इस मामले में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलना चाहिए थे. कुलभूषण जाधव के मामले में कोर्ट ने

कोर्ट ने यह भी कहा कि वियाना कन्वेंशन में कहीं इस बात जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता. कोर्ट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था.

कोर्ट ने यह भी कहा वियाना कन्वेंशन के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता न हो पाने के बाद भी गिरफ्तार व्यक्ति को काउसंलर एक्सेस मिलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो

कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में

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आईसीजे बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने भारत के काउंसिलर ऐक्सेस अधिकार का भी उल्लंघन किया था. आईसीजे के फैसले का भारत ने स्वागत किया था.

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