24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में आरोपी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ये फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया है. बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है. उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है.
माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे. बीते दिनों हत्याकांड में ढाई लाख के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता का वीडियो भी सामने आया था. साबिर वही शख्स है, जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी.
ये भी पढ़ें- अतीक के परिवार की धांय-धांय... 150 राउंड फायरिंग का VIDEO वायरल
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों पर केस दर्ज कराया था.
इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद की भूमिका संदिग्ध है. राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के 7 दिन बाद यानी 3 मार्च को कौशांबी के संदीपन घाट में अखलाक की कार मिली थी. 6 मार्च को पुलिस ने लावारिस हालत में अखलाक अहमद की लावारिस कार दाखिल किया था.
हत्याकांड के बाद कौशांबी से अखलाक अहमद की UP 15 BK 1515 नंबर की निसान कंपनी की कार मिली थी. बताया जा रहा है कि अखलाक अहमद अपनी कार से असद को ले जाने आया था, लेकिन पुलिस के डर से अखलाक अहमद कार को कौशांबी में छोड़कर वापस मेरठ चला गया था.
ये बात भी सामने आई है कि वारदात के दो दिन बाद शूटर असद और गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचे थे. अखलाक ने दोनों को 50-50 हजार रुपये दिए थे. असद को पैसा देने के बाद अखलाक अहमद ने गले भी लगाया था. यूपी एसटीएफ के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें असद को अखलाक गले लगा कर विदा करता कैद हुआ है.
समर्थ श्रीवास्तव