आज सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को SIR करने का संवैधानिक हक भी है और वैधानिक यानी कानूनी अधिकार भी है. कोर्ट ने कहा है कि देश का मतदाता कौन होगा ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा और इसके लिए वो नागरिकता का भी फैसला कर सकता है.