कार में नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपियों में एक विधायक का रिश्तेदार

ग्वालियर में एक 17 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ कार में गैंगरेप की घटना हुई. बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी दोनों एक दूसरे को एक साल से जानते थे. दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी. इसलिए लड़की अपने दोस्त के बुलाने पर चली गई थी. लेकिन दोस्त इसका गलत फायदा उठाया और उसे अपनी हवस का शिकार बताया.

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(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • ग्वालियर,
  • 27 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:43 PM IST

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 17 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि लड़की के सोशल मीडिया फ्रेंड ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक सुमावली के विधायक का नजदीकी रिश्तेदार भी है. 

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बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी दोनों एक दूसरे को एक साल से जानते थे. दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी. इसलिए लड़की अपने दोस्त के बुलाने पर चली गई थी. लेकिन दोस्त इसका गलत फायदा उठाया और उसे अपनी हवस का शिकार बताया. यह घटना बीती 21 नवंबर शाम की है. लेकिन शिकायत चार दिन बाद दर्ज कराई गई क्योंकि आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. 

नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप 

आरोप है कि बदमाशों ने नाबालिग लड़की के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया. पुलिस का कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़िता दलित है. इस मामले अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं सकी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा कि पीड़िता और उसके परिजनो ने पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. 

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पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

पुलिस ने बताया कि सुनसान जगह पर जंगली इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया. उसे जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपियों के खिलाफ POCSO अधिनियम के साथ-साथ धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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