बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेसबुक पर 25000 रुपये का जुर्माना क्यों लगा दिया?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेसबुक को 25 हजार रुपये का जुर्माना देने को कहा है. एक शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर जूते ऑडर किए, पेयमेंट भी कर दी गई, लेकिन उसे वो जूते नहीं मिले. अब उसी मामले में कोर्ट ने फेसबुक को ये जुर्माना देने के निर्देश दे दिए हैं.

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फेसबुक पर लगा जुर्माना फेसबुक पर लगा जुर्माना

विद्या

  • मुंबई,
  • 16 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:35 PM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फेसबुक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी को ये पैसा एक शख्स को देना है जिसके मुताबिक फेसबुक ने फर्जी एड के जरिए उसे ठग लिया. असल में Tribhuvan Bhongade नाम के शख्स ने फेसबुक पर एक जूतों का विज्ञापन देखा था. उसमें बताया गया था कि 599 रुपये में नाइक के जूते मिलेंगे.

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क्या है ये पूरा मामला?

वो जूते शख्स ने मारिया स्टूडियो नाम की कंपनी से खरीदे थे. लेकिन ऑनलाइन पेयमेंट करने के बाद भी जूते डिलीवर नहीं किए गए. कंपनी को फोन लगाया गया तो बाद में 7568 रुपये का चूना और लग गया. ऐसे में Tribhuvan Bhongade ने शिकायत दर्ज की और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया. सबसे पहले District Consumer Dispute Redressal Commission ने इस मामले में फेसबुक को 599 रुपये रिफंड और 25 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न पहुंचाने के लिए देने के निर्देश दिए थे. लेकिन फेसबुक ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी. तर्क दिया गया कि अगर एक्शन होना भी है तो वो उस कंपनी के खिलाफ होना चाहिए जिसने जूते डिलीवर नहीं किए, उनके खिलाफ कार्रवाई सही नहीं है.

फेसबुक ने क्या तर्क रखे थे?

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इस बात पर भी जोर दिया गया है कि फेसबकु का ट्रांजेक्शन वाले मामले में कोई रोल नहीं रहता है, इसी वजह से ऐसे तमाम मामलों में उन्हें इम्यूनिटी मिलती है. ये भी साफ कहा गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता Bhongade की तरफ से कोई पेयमेंट नहीं मिली है. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद District Consumer Dispute Redressal Commission के फैसले को बरकरार रखा है. फेसबुक को 25,599 रुपये शिकायतकर्ता को देने होंगे, इसमें 599 वो रुपये हैं जो शख्स ने जूते खरीदने के लिए खर्च किए थे.

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