चेकिंग को लेकर ओपी सिंह ने जारी किया निर्देश, सिर्फ कागजात चेक के लिए वाहनों को ना रोकें

ओपी सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे कागजात चेक करने के लिए वाहनों को ना रोकें. अगर वाहन चालक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसे में केवल ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करें.

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ओपी सिंह (फाइल फोटो) ओपी सिंह (फाइल फोटो)

नीलांशु शुक्ला

  • लखनऊ,
  • 27 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:50 AM IST

  • वाहन चेकिंग को लेकर ओपी सिंह ने जारी किया दिशा निर्देश
  • सिर्फ कागजात चेक के लिए वाहनों को ना रोकें

चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों के उत्पीड़न की कई शिकायतें आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह सख्त हो गए हैं. उन्होंने वाहन चेकिंग संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है. ओपी सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे कागजात चेक करने के लिए वाहनों को ना रोकें. अगर वाहन चालक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसे में केवल ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करें.

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गुरुवार को निर्देश जारी करते हुए ओपी सिंह ने कहा कि कागजात चेक करने के लिए वाहनों को ना रोकें. अगर कोई हेलमेट नहीं पहना हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया हो तो ऐसे में पुलिस सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करे. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए. डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप जैसे ऑनलाइन स्टोरेज सुविधाओं पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को कानूनी माना जाना चाहिए.

राज्य परिवहन विभाग ने भी 13 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कागजात चेक करने लिए वाहनों को नहीं रोक सकती और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को केवल कागजात के लिए कहा जाना चाहिए.

बता दें कि यूपी सरकार अभी भी 1 सितंबर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने को लेकर  समीक्षा कर रही है. राज्य में फिलहाल पुराने नियम के तहत जुर्माना लिया जा रहा है.

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