राजीव कुमार की कोर्ट में अपील, गैर-जमानती वारंट जारी करने से पहले हो सुनवाई

पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है. सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए कोलकाता की अदालत का रुख किया है.

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राजीव कुमार (फाइल फोटो) राजीव कुमार (फाइल फोटो)

इंद्रजीत कुंडू

  • कोलकाता,
  • 18 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:54 PM IST

  • राजीव कुमार ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में की अपील
  • आदेश जारी करने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है. सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए कोलकाता की अदालत का रुख किया है. इसी बीच राजीव कुमार ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में अपील की है. आवेदन में राजीव कुमार ने कहा है कि कोर्ट की ओर से गैर-जमानती वारंट संबंधित कोई भी आदेश जारी करने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए.

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बता दें कि राजीव कुमार को एक बड़ा झटका देते हुए सीबीआई ने गैर जमानती वारंट (NBW) के लिए कोलकाता की अदालत का दरवाजा खटखटाया. सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए बारासात कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की. बता दें कि राजीव कुमार शुक्रवार से लापता हैं. सीबीआई ने शनिवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन राजीव कुमार उपस्थित नहीं हो पाए.

राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल की प्रमुख जांच एजेंसी सीआईडी से जुड़े हैं. सीबीआई उन्हें तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन एक भी बार वह पेश नहीं हुए.

सीबीआई ने राजीव कुमार को समन बीते हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया था. इस आदेश में हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाला केस में गिरफ्तारी से मिली छूट को वापस ले लिया था. सीबीआई के समन पर राजीव कुमार ने एक ईमेल भेज कर कहा था कि वो छुट्टी पर हैं इसलिए उन्हें कुछ दिन की मोहलत चाहिए.

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राजीव कुमार उस स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम में शामिल रह चुके हैं जिसे ममता बनर्जी सरकार ने शारदा घोटाले की जांच के लिए गठित किया था. ये घटनाक्रम 2014 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केस की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले का है.

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