शारदा केस: कोलकाता के पूर्व CP राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. राजीव कुमार शारदा चिटफंड केस में एक साथ कई आरोपों का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया है.

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कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो) कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो)

इंद्रजीत कुंडू

  • कोलकाता,
  • 21 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:46 PM IST

  • चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है
  • सीबीआई ने राजीव कुमार को फरार बताते हुए याचिका का विरोध किया था

शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है. राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई समन जारी कर चुकी है लेकिन कुमार अभी तक पेश नहीं हुए हैं. राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है. सीबीआई ने शनिवार को उनकी तलाश में दक्षिण 24 परगना के पुजाली में एक निजी मेडिकल क्लिनिक पर छापेमारी की.

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इससे पहले, सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि कुमार फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं.

राजीव कुमार के वकील गोपाल हलदर ने कहा, 28 अगस्त को हमने एक पत्र मेल किया जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर तक मैं उपलब्ध हूं और उसके बाद मैं 25 सितंबर तक उपलब्ध नहीं रहूंगा और यह हाई कोर्ट के आदेश से पहले भी सूचित किया गया था. तब सीबीआई कैसे फरार घोषित कर सकती है.

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