केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह के NGO लॉयर्स कलेक्टिव पर विदेश से चंदा लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. एनजीओ पर यह रोक विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) का कानून उल्लंघन करने के कारण लगाई गई है.
दरअसल इस एनजीओ को 2006-07 और 2013-14 के बीच विदेशी चंदा मिला था. गृह मंत्रालय को एनजीओ के वार्षिक रिटर्न फाइल करने में विसंगति नजर आई, इस एनजीओ में सचिव के रूप में काम कर रही थी. वह यूपीए सरकार के दौरान सॉलीसिटर जनरल भी रह चुकी है. वहीं मंत्रालय ने जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड का विस्तार में परीक्षण किया गया.
ने एनजीओ से फंडिग के बारे में सवाल पूछे गए थे, जिसके अंतर्गत FCRA अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि की जानकारी मांगी गई थी.
केंद्र की ओर से NGO को 32 सवालों की प्रश्नावली भेजी गई थी, इन सवालों का मकसद एनजीओ फॉरेन कांट्रिब्यूशन 2010 के तहत प्रावधानों का पालन करना था.
जितेंद्र बहादुर सिंह