पश्चिम बंगाल: सरकार ने दी बार और रेस्त्रां में शराब पीने की अनुमति, ये होंगे नए नियम

राज्य के एक्साइज विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बार और रेस्त्रां अब ग्राहकों को शराब भी परोस सकते हैं और इस पर पहले जैसी लाइसेंस व्यवस्था ही लागू होगी.

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ममता बनर्जी ममता बनर्जी

इंद्रजीत कुंडू

  • कोलकाता,
  • 01 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:53 AM IST
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी
  • राज्य के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर दी अनुमति
  • ग्राहकों और स्टाफ को सैनिटाइजर और मास्क यूज करना जरूरी होगा

कोरोना को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था. लेकिन अब धीरे-धीरे चीजों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए चीजें फिर से खोली जा रही हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने अब राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है.

राज्य के एक्साइज विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बार और रेस्त्रां अब ग्राहकों को शराब भी परोस सकते हैं और इस पर पहले जैसी लाइसेंस व्यवस्था ही लागू होगी. आदेश में कहा गया, 'शराब के सेवन के लिए बार के सर्विस एरिया में शराब की व्यवस्था होगी. शराब के लिए समय रेस्त्रां में खाने के लिए तय समय के आधार पर किया जाएगा.'

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नए नियमों के साथ खुलेंगे बार और रेस्त्रां

बार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. यहां आने वाले सभी ग्राहकों को स्टाफ को सैनिटाइजर और मास्क पहनना जरूरी होगा. रेस्त्रां के लिए भी विशेष गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत रेस्त्रां को सिर्फ 50 प्रतिशत आबादी के साथ ही खुलने की अनुमति होगी. 

ममता सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया, 'रेस्त्रां को किसी भी मेहमान के लिए डांस फ्लोर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर सच में ही कोई ऐसा चाहता है तो इसके लिए सर्विस एरिया का इस्तेमाल किया जाएगा और भीड़ न लगे इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.'

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