VIDEO: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए आया हार्ट अटैक, कांग्रेस नेता की चली गई जान

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अचानक हार्ट अटैक आ जाने की वजह से कांग्रेस नेता और कोलार कुरुबा संघ के अध्यक्ष रवींद्र की मौत हो गई. वो जब मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो कुर्सी से गिर गए. उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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कांग्रेस नेता की अचानक हार्ट अटैक से मौत कांग्रेस नेता की अचानक हार्ट अटैक से मौत

सगाय राज

  • बेंगलुरु,
  • 19 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 10:14 PM IST

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कांग्रेस नेता को दिल का दौरा पड़ने का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल बेंगलुरु में कोलार कुरुबा संघ के अध्यक्ष रवींद्र को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई.

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले के जवाब में आयोजित की गई थी. मीडिया को संबोधित करते समय कांग्रेस नेता रवींद्र माइक पर बोलते-बोलते अचानक अपनी कुर्सी से गिर पड़े.

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उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी तुरंत मौत हो गई.

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जब मीडियाकर्मियों को कुर्सी पर बैठकर रवींद्र माइक पर संबोधित कर रहे थे तो उन्हें एक झटका सा लगा, इसके बाद उनके हाथ से कुछ पेपर छूट कर नीचे गिर गिया.

उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया. हालांकि इसके कुछ सेकेंड बीतने के बाद ही वो माइक लिए ही कुर्सी समेत नीचे गिर गए जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

सीएम सिद्धारमैया पर क्या है आरोप

बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में सीएम पर अनियमितताओं के आरोप को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी.

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अब राज्यपाल के इस आदेश को चुनौती देते हुए कांग्रेस सीएम ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है.  राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है. इससे जांच एजेंसी को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने की छूट मिल जाती है.

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