चीन के लिए जासूसी करने वाले पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली पुलिस ने भी राजीव शर्मा की जमानत अर्जी का कोर्ट में पुरजोर विरोध किया था. सोमवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस कस्टडी खत्म होने का बाद आरोपी राजीव शर्मा, किंग शी और सह आरोपी शेर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 11 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया था.

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पत्रकार राजीव शर्मा (PTI) पत्रकार राजीव शर्मा (PTI)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 30 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:17 AM IST
  • चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए पेश
  • संवेदनशील मामले में बेल नहीं दे सकतेः कोर्ट

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के इस मोड़ पर इतने संवेदनशील मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है.

दिल्ली पुलिस ने भी राजीव शर्मा की जमानत अर्जी का कोर्ट में पुरजोर विरोध किया था. सोमवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस कस्टडी खत्म होने का बाद आरोपी राजीव शर्मा, किंग शी और सह आरोपी शेर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 11 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया था.

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स्पेशल सेल द्वारा आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मनी ट्रेल मामले पर ईडी को जांच के लिए कहा गया है. साथ ही जांच के दौरान मिले संदिग्ध दस्तावेज की जांच अभी भी चल रही है. पता लगाया जा रहा है कि इतने संदिग्ध और गोपनीय दस्तावेज कैसे इनका पास आए?

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