कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम सुनवाई

अपने बयानों से विवादों में फंसने के बाद 2 जनवरी को इंदौर में मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं. एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई जबकि दूसरी याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केसों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)

संजय शर्मा / शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • नई दिल्ली,
  • 05 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 7:36 AM IST
  • पिछले महीने 2 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे मुनव्वर
  • मध्यप्रदेश हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है जमानत याचिका
  • अन्य राज्यों में दर्ज केसों को एक जगह ट्रांसफर करने की भी गुहार

महीने भर से जेल की सलाखों के पीछे बंद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी है. कोर्ट उस पर शुक्रवार को सुनवाई करने जा रहा है.

अपनी एसएलपी में मुनव्वर फारुकी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमे उसे जमानत पर रिहा करने से मना किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोइंटन फली नरीमन और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फारुकी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

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अपने शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भड़के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया. निचली अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में गुजरात के इस हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

अपने बयानों से विवादों में फंसने के बाद 2 जनवरी को इंदौर में मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं. एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है. जबकि मुनव्वर ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका भी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

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एक याचिका तो प्रयागराज में भी दर्ज है. प्रयागराज में दर्ज केस में पिछले महीने प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया. प्रयागराज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट इंदौर सीजेएम कोर्ट और जेल में पेश किया.

प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आशुतोष मिश्रा नाम के शख्स ने पिछले साल 19 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी. थाने के शिशुपाल शर्मा ने बताया कि मुनव्वर द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया गया था. 

ऐसे ही कई राज्यों में लोगों ने मुनव्वर फारुकी के बयान को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए मुकदमे दर्ज कराए हैं.

 

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