गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान

बीते दिनों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस कानून पर मंजूरी की मुहर लगा दी थी. जिसके बाद गुजरात में लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बन गया था. इस कानून के तहत धोखाधड़ी से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. 

Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 05 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:25 AM IST
  • 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून
  • 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान

गुजरात में लव जिहाद कानून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी दे दी है. अब सीएम रुपाणी ने गुजरात में लव जिहाद कानून 15 जून से लागू करने का फैसला किया है. इस कानून को राज्य में लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित न करवा सके. 

Advertisement

गौरतलब है कि बीते दिनों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी की मुहर लगा दी थी. जिसके बाद गुजरात में लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बन गया था. इस कानून के तहत धोखाधड़ी से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. 

बीते दिनों गुजरात विधानसभा में लव जिहाद विधेयक भारी हंगामे के बीच पास हुआ था. गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बिल के सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया था कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या अन्य धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा. 

इस विधेयक के मुताबिक, धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं नाबालिग से शादी करने पर सात साल की सजा तीन लाख का जुर्माने का प्रावधान है. कानून की अवलेहना करने वालों को 3 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है.
 

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »