हाई कोर्ट ने पूछा- दिल्ली पुलिस 4 हफ्ते में बताए कि कन्हैया की जमानत खारिज हो या नहीं?

कन्हैया की जमानत को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

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कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार

प्रियंका झा / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 6:28 PM IST

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत खारिज करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि दिल्ली पुलिस 4 हफ्ते में जवाब दे. इसके आधार पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

की जमानत को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थी. इनमें कहा गया था कि कन्हैया न सिर्फ जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है बल्कि जमानत लेने के लिए उसने कोर्ट को झूठ भी बोला है.

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6 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा है कन्हैया
इन याचिकाओं को इससे पहले हाईकोर्ट में कन्हैया को जमानत देने वाली जज प्रतिभा रानी ने सुनने से मना कर दिया था. इसके बाद केस दूसरे जज के पास भेज दिया था. को हाईकोर्ट ने 2 मार्च को अंतरिम जमानत पर 6 महीने के लिए रिहा कर दिया था. लेकिन लगातार खबरें आती रही कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है. ऐसे मे दिल्ली पुलिस का कोर्ट मे दिया गया जवाब आगे इस मामले मे कन्हैया की ज़मानत जारी रहेगी या नहीं ये तय करेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

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